EPF (Employee Provident Fund) भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण financial scheme है, जिसका मुख्य उद्देश्य retirement होने पर financial security प्रदान करना है।
यह कर्मचारियों की जमा राशि को बढ़ावा देता है जिसे वे अपने वित्तीय लक्ष्यों(financial goals) के लिए उपयोग कर सकते हैं।
EPF का सिस्टम द्वितीय प्रकार का होता है, जिसमें कर्मचारी और उनका वर्कर दोनों द्वारा नियमित योगदान किया जाता है। कर्मचारी हर महीने अपनी वेतन का एक निश्चित हिस्सा EPF में जमा करते हैं, जबकि वर्कर भी इसमें एक समान योगदान करते हैं।
EPF(pf hindi) के अंतर्गत जमा हुई धनराशि को कर्मचारी या उनके परिवार के लिए यदि कोई आपातकाल होता है तो withdrawal के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही, financial security के रूप में यह कर्मचारियों को आगे के जीवन के लिए बचत करने का अवसर प्रदान करता है। EPF सरकार द्वारा प्राबद्ध किए जाते हैं और वे नियमों के तहत सुरक्षित रहते हैं।
आगे हम आपको बताएँगे की आप EPF Contribution से Withdraw कैसे कर सकते है।
EPF क्या है? EPF in Hindi
(Employee Provident Fund) एक Indian employer और कर्मचारी के बीच की एक पेंशन योजना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके जीवन के बाद की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है।
EPF का नियमन भारतीय कानून और नियमों के तहत किया जाता है और यह अधिकतम न्यूनतम मासिक वेतन पर employee और employer के बीच एक निश्चित दर पर निवेश करने की अनुमति देता है।
EPF के लिए योगदान करने के कुछ मुख्य बिंदुएं हैं:
- Employee Contribution: Employees अपनी मासिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर 12%) EPF में योगदान(contribute) करते हैं।
- Employer Contribution: Employer भी कर्मचारी के EPF अकाउंट में उनकी मासिक वेतन का एक बराबर राशि का योगदान करते हैं।
- Discipline payment: EPF contribution की Regular payment का लिया जाता है, और अगर कोई कर्मचारी या employer इसे नहीं भुगतान करता है, तो उन्हें जुर्माना दिया जा सकता है।
- Employer को लाभ: EPF में निवेश किए जाने पर ब्यक्तिगत और पूर्व-निर्धारित लाभ होता है, जिससे कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय पैसे जुटा सकते हैं।
- कर्मचारी को लाभ: EPF के तहत कर्मचारी को employer’s contribution का एक बड़ा हिस्सा अपने रिटायरमेंट के समय मिलता है, जिससे वह अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
EPF एक महत्वपूर्ण आर्थिक योजना है जो भारतीय कर्मचारियों के लिए पेंशन और आर्थिक सुरक्षा की सुनिश्चित करती है। यह कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद होता है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
EPFO Full Form in Hindi
EPFO का पूरा नाम है “कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन” (Employees’ Provident Fund Organization)।
EPF से पैसा निकालने के लिए कौन Eligible है?
EPF से पैसा निकालने के लिए कई प्रकार की योग्यता हो सकती है, और इसमें कुछ मुख्य योग्यता मानक होते हैं। निम्नलिखित कुछ मुख्य योग्यता क्रियाएँ हैं:
रिटायरमेंट: किसी कर्मचारी या मालिक को अपने retirement होने के बाद EPF में निवेश किये गए पैसे को रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं, यदि वे आवश्यक योग्यता मानक को पूरा करते हैं। रिटायरमेंट की आयु और समय निर्धारित किए जाते हैं, और विभिन्न योजनाओं के तहत योग्यता मानक भी अलग-अलग हो सकते हैं।
संगठन से नौकरी छोड़ना: यदि किसी कर्मचारी ने अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ दी है और वे मालिक की नौकरी से बाहर हो चुके हैं, तो वे EPF से पैसा निकल सकते हैं।
लंबी छूटी या मालिक की मौत: यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़कर लंबी छूटी पर जा रहा है, तो वे अपने EPF से पैसा निकल सकते हैं। इसके अलावा, यदि मालिक की मौत हो जाती है, तो उनके उत्तराधिकारी भी EPF का उपयोग कर सकते हैं।
कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने के भीतर: यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़कर नौकरी से बाहर होता है और उन्होंने EPF के तहत योग्यता मानक को पूरा किया है, तो वे पैसा निकल सकते हैं।
अन्य आपत्तियों में: कुछ विशेष आपत्तियों में, जैसे कि बीमारी या अवसाद की स्थिति, कर्मचारी EPF से पैसा निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेष आवश्यकताएं होती हैं और यह केवल आवश्यक चरणों के पास हो सकता है।
कृपया ध्यान दें कि योग्यता मानक और निकालने की प्रक्रिया Union के नियमों और विधियों के आधार पर बदल सकते हैं, इसलिए यदि आपको अपने EPF से पैसा निकालने की जानकारी चाहिए, तो आपको अपने मालिक या pension fund organization से संपर्क करना चाहिए और सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
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EPF से पैसा निकालने के लिए कौन से Document जरुरी है?
EPF से पैसा निकालते समय आपको निम्नलिखित Document की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि यह Document आपकी योग्यता के प्रकार और उद्देश्य के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं:
EPF Account Number: आपके EPF Account Number की जरूरत होती है, जिससे कि मालिक या pension fund organization से आपका account पहचान सकें।
Aadhar Card: Aadhar कार्ड आपकी पहचान के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
PAN Number: PAN Number की certified copy भी जरूरी हो सकती है।
Bank account detail: आपके बैंक खाते की डिटेल्स और आपके खाते में पैसे के जमा होने की पुष्टि करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं।
रिटायरमेंट के समय का स्टेटमेंट: यदि आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपको रिटायरमेंट के समय का स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करना हो सकता है।
मालिक की सहमति पत्र: कुछ स्थितियों में, मालिक की सहमति पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज भी आवश्यक हो सकते हैं, खासकर यदि आप अपने EPF को सामग्री या अन्य अपवादित उद्देश्यों के लिए निकाल रहे हैं।
अन्य दस्तावेज: मालिक या पेंशन निधि संगठन आपसे अन्य किसी विशेष दस्तावेज की भी मांग कर सकते हैं, जो आपकी योग्यता के आधार पर होते हैं।
EPF Contribution को Withdraw कैसे करे?
EPF Contribution को वापस निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, आपको EPFO (Employee Provident Fund Organization) की official website पर जाना होगा. (https://www.epfindia.gov.in)
- वहां जाकर, “ऑनलाइन क्लेम (Online Claim)” सेक्शन में जाएं और अपनी उपयुक्त प्रकार के क्लेम का चयन करें, जैसे कि “Final Settlement” या “Partial Withdrawal” आदि।
- आपको आपकी EPF account number, Aadhaar number, bank account और IFSC code, आदि की आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
- फिर, आपको अपना account number और password. दर्ज करने के लिए registered करना होगा।
- क्लेम दर्ज करने के बाद, आपको अपनी खाता से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज़ की copies और आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ अपने कार्यदल (employer) के पास जाना होगा। आपका कार्यदल क्लेम की certified copies को वेरीफाई करेगा और उन्हें EPFO के साथ जमा करेगा।
- आपका क्लेम सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाता है और आपके बैंक खाते में धनराशि के रूप में जमा की जाती है।
कृपया ध्यान दें कि EPF निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने कार्यदल या EPFO की वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
PF KYC Kaise Hota Hai
PF (Provident Fund) KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF) खाताधारकों की पहचान की पुष्टि की जाती है और उनके खाते को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने में मदद करती है।
यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कर्मचारी और मालिक दोनों के लिए सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रदान करती है।
PF KYC प्रक्रिया कैसे होती है, निम्नलिखित है:
Aadhar Card Linking: PF KYC प्रक्रिया का पहला कदम होता है Aadhar Card को PF अकाउंट से लिंक करना। official PF portal पर लॉग इन करें और Aadhar Card डिटेल्स अपलोड करें।
PAN Card: आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा और फिर उसकी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
Bank account detail: आपके बैंक खाते की डिटेल्स भी प्रस्तुत करनी होंगी, जैसे कि bank name, account number, and IFSC code।
पैन कार्ड की प्रमाणित कॉपी: PF KYC प्रक्रिया के दौरान, आपको अपने पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति (फोटोकॉपी) भी जमा करनी हो सकती है।
आपकी फोटो: कुछ Indian State PF organizations और बैंक डिटेल्स के साथ आपकी फोटो भी मांग सकते हैं।
Form 11: आपको एक निर्धारित प्रारूप का फार्म 11 भरकर जमा करना हो सकता है, जिसमें आपकी प्रोफ़ाइल और कार्यक्षेत्र की जानकारी होती है।
अन्य दस्तावेज: PF KYC प्रक्रिया के दौरान, आपको अन्य किसी विशेष दस्तावेज की भी मांग हो सकती है, जो योग्यता और नियमों के आधार पर होते हैं।
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क्या आप Aadhaar card के बिना EPF contribution withdraw कर सकते हैं?
हाँ। आप आधार कार्ड के बिना भी अपना EPF contribution निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपना पैन नंबर, बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रदान करना होगा।
- आप अपना PF number or UAN प्रदान कर सकते हैं
- composite claim form भरें और पीएफ नंबर का उल्लेख करें
- PAN (Permanent Account Number) जमा करें
- Form 15G or 15H-2 copies अटैच की जानी हैं। यह तब लागू होता है जब आपने पिछले पांच वर्षों से उस मालिक के लिए काम नहीं किया है।
EPF कब Withdrawn किया जा सकता है?
कोई भी कर्मचारी जब चाहे तब अपना EPF contribution नहीं निकाल सकता है। ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं जिनके तहत EPF withdrawal की अनुमति है।
EPF Withdrawal के लिए अनुमति दी गई शर्तें | Employee’s Service | Limitations |
---|---|---|
घर खरीदना या बनवाना | 5 वर्ष की निरंतर सेवा | केवल PF account holder या उनके पति या पत्नी ही withdrawal के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
आपात चिकित्सा | – | PF account holder, उनके माता-पिता, पति/पत्नी या बच्चे आवेदन कर सकते हैं। |
Home Loan का पुनर्भुगतान | 3 वर्ष की निरंतर सेवा | केवल PF account holder या उनके पति या पत्नी ही आवेदन कर सकते हैं। |
घर का नवीनीकरण | निर्माण पूरा होने की तारीख से 5 वर्ष की निरंतर सेवा | केवल PF account holder या उनके पति या पत्नी ही आवेदन कर सकते हैं। |
शादी | 7 वर्ष की निरंतर सेवा | केवल PF account holder, उनके भाई-बहन और/या उनके बच्चे ही withdrawal के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
EPF withdrawal की limit क्या है?
परिस्थितियाँ जब आप EPF Withdraw कर सकते हैं | EPF Withdrawal Limit |
---|---|
Medical Emergency | वर्तमान मासिक वेतन का 6 गुना, या कुल राशि – जो भी कम हो |
Wedding | अब तक कुल EPF का 50% योगदान |
Home Loan का पुनर्भुगतान | EPF contribution का 90% तक |
job loss | बेरोजगारी के 1 महीने के बाद EPF contribution का 75% 2 महीने की बेरोजगारी के बाद EPF contribution का 25% |
Retirement | Total corpus |
FAQ: EPFO Kya Hai
क्या EPF contribution बढ़ाना संभव है?
हाँ। आप अपने ईपीएफ में योगदान की जाने वाली राशि को अपने मूल वेतन के 100% तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा योगदान Voluntary Provident Fund (VPF) में जाता है।
क्या मुझे अपने EPF fund से withdraw के लिए मालिक की अनुमति की आवश्यकता है?
नहीं, अब आपको अपने EPF fund से आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए अपने मालिक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
Employees Provident Fund Organisation Meaning in Hindi
“कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन” (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) का हिंदी में मतलब होता है “कर्मचारी पेंशन निधि संगठन”। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है जो कर्मचारियों के पेंशन और बचत के खातों को प्रबंधित करता है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। EPFO का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
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